Monday, August 6, 2007

सलमान ख़ान को पाँच साल की जेल-BBCHindi.com

 

 

सलमान

अदालत ने सलमान को एक साल की जेल की सज़ा सुनाई थी

राजस्थान में जोधपुर की एक अदालत ने फ़िल्म अभिनेता सलमान खान को चिंकारा के शिकार के मामले में दोषी क़रार देते हुए पाँच साल जेल और 25 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है.

शिकार करने में सलमान ख़ान की सहायता करने के लिए गोवर्धन सिंह को एक साल जेल और पाँच हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है.

अब सलमान ख़ान को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया है क्योंकि उन्हें ज़मानत के लिए ज़िला एवं सत्र न्यायालय में अपील करनी होगी.

इससे पहले चिंकारा के शिकार के लिए एक अन्य मामले में सलमान ख़ान को एक साल की जेल और पाँच हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई जा चुकी है.

अदालत ने फ़िलहाल उस सज़ा पर स्थगन आदेश देते हुए कहा है कि सज़ा तब तक स्थगित रखी जाए जब तक अदालत इस मामले में की गई अपील की सुनवाई कर रही है. मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होनी है.

काले हिरण के शिकार का मामला जोधपुर की एक अदालत में लंबित है और जल्द ही इस मामले में भी गवाही शुरू होने वाली है.

चिंकारा का शिकार

चिंकारा के शिकार का मामला 1998 का है. जोधपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सोमवार को हुई सुनावाई के बाद सलमान खान को वन्य जीव संरक्षण क़ानून के तहत शिकार का दोषी क़रार दिया है और सज़ा सुनाई है.

उनके साथ गोवर्धन सिंह को शिकार में सहायता करने के लिए दोषी पाया गया है. गोवर्धन सिंह एक फ़ार्म के चौकीदार थे.

वन्य जीवन क़ानून की धारा 51 और 52 के तहत अधिकतम छह साल की सज़ा का प्रावधान है.

चूंकि सलमान ख़ान को पाँच साल की सज़ा सुनाई गई है इसलिए उन्हें उस अदालत से ज़मानत नहीं मिल सकती.

प्रावधानों के तहत यदि उन्हें तीन वर्ष से कम की सज़ा होती तो वही अदालत उन्हें ज़मानत दे सकती थी.

गवाहों को बुलाया

पुलिस ने सलमान ख़ान को गिरफ़्तार करके जेल ले जाएगी और सलमान ख़ान को ज़मानत के लिए ज़िला एवं सत्र न्यायालय में अपील करनी होगी.

सलमान के साथ चार और लोगों पर मुक़दमा दर्ज किया गया था लेकिन उन चारों के अदालत ने दोषमुक्त क़रार दिया है.

जिन चार लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है उनमें बाल आंग्रे, प्रताप सिंह, ओम सिंह और दुष्यंत सिंह हैं. एक अभियुक्त दिनेश गवारे अब तक लापता हैं.

इसके अलावा अदालत ने दो गवाहों हरीश दुलानी और दानाराम को भी अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं.

अदालत का कहना है कि उन्होंने बार बार बयान बदलकर अदालत को गुमराह किया है.

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